अबू धाबी, 30 जनवरी, 2024 (डब्ल्यूएएम) -- यूएई के सेंट्रल बैंक (CBUAE) ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण और अवैध संगठनों के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर 2018 के संघीय डिक्री कानून संख्या (20) के अनुच्छेद 14 के अनुसार, यूएई में संचालित एक बीमा कंपनी पर वित्तीय मंजूरी लगाई गई।
वित्तीय मंजूरी CBUAE द्वारा आयोजित नियमित जांच के निष्कर्षों का परिणाम है, जिसमें पता चला कि बीमा कंपनी की AML/CFT नीतियों और प्रक्रियाओं में कमियां थीं। तदनुसार, CBUAE ने बीमा कंपनी पर एईडी 1,200,000 का जुर्माना लगाया है।
CBUAE अपने पर्यवेक्षी और नियामक आदेशों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि सभी बीमा कंपनियां, उनके मालिक और कर्मचारी बीमा क्षेत्र और यूएई वित्तीय प्रणाली की पारदर्शिता और अखंडता की रक्षा के लिए CBUAE द्वारा अपनाए गए यूएई कानूनों, विनियमों और मानकों का पालन करें।
अनुवाद - पी मिश्र.