अबू धाबी, 27 फरवरी 2024 (डब्ल्यूएएम) -- वित्त मंत्रालय ने आज 2024 के कैबिनेट निर्णय संख्या 10 को जारी करने की घोषणा की, जिसमें निगमों और व्यवसायों के कराधान पर 2022 के संघीय डिक्री-कानून संख्या 47 के आवेदन से संबंधित उल्लंघनों के लिए प्रशासनिक दंड पर 2023 के कैबिनेट निर्णय संख्या 75 के उल्लंघन और प्रशासनिक दंड की अनुसूची में संशोधन किया गया।
2024 का कैबिनेट निर्णय संख्या 10 1 मार्च 2024 को लागू होगा।
मंत्रालय ने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स के देर से पंजीकरण के लिए एईडी10,000 का प्रशासनिक जुर्माना उन व्यवसायों पर लगाया जाएगा जो संघीय कर प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर अपने कॉर्पोरेट टैक्स पंजीकरण आवेदन जमा नहीं करते हैं।
समय पर कॉर्पोरेट कर पंजीकरण के माध्यम से कर कानूनों के करदाताओं के अनुपालन में तेजी लाने के लिए जुर्माना लागू किया गया था, जिसमें देर से उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर पंजीकरण के लिए जुर्माना राशि भी शामिल थी।
अनुवाद - एस कुमार.