एफटीए ने मार्च और अप्रैल में लाइसेंस प्राप्त करने वाले मालिकों से 30 जून, 2024 से पहले कॉर्पोरेट टैक्स के लिए पंजीकरण करने को कहा

अबू धाबी, 5 जून, 2024 (डब्ल्यूएएम) - संघीय कर प्राधिकरण (एफटीए) ने कर कानून के उल्लंघन से बचने के लिए मार्च और अप्रैल में लाइसेंस प्राप्त निवासी न्यायिक व्यक्तियों को 30 जून, 2024 तक कॉर्पोरेट कर पंजीकरण आवेदन जमा करने के लिए कहा है।

एफटीए ने 1 मार्च 2024 से प्रभावी 2024 के निर्णय संख्या (3) का अनुपालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसने कॉर्पोरेट कर के अधीन करदाताओं के लिए एक समय सीमा निर्धारित की। एफटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि उन लोगों पर प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाएगा जो एफटीए के निर्णय में उल्लिखित निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपने कॉर्पोरेट कर पंजीकरण आवेदन जमा करने में विफल रहेंगे। कॉर्पोरेट कर पंजीकरण आवेदन जमा करने की निर्दिष्ट अवधि में निवासी, अनिवासी न्यायिक व्यक्ति और प्राकृतिक व्यक्ति शामिल हैं।

जॉर्जियाई कैलेंडर वर्ष में AED 1 मिलियन से अधिक की आय वाले निवासी व्यक्तियों और 2024 या उसके बाद के वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात में व्यावसायिक या व्यावसायिक गतिविधियाँ करने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित जॉर्जियाई कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च तक एक आवेदन जमा करना होगा। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि अनिवासी प्राकृतिक व्यक्तियों को कॉर्पोरेट कर पात्रता मानदंडों को पूरा करने के तीन महीने के भीतर अपना आवेदन जमा करना चाहिए।