FTA ने मार्च, अप्रैल में जारी लाइसेंस वाले निवासी न्यायिक व्यक्तियों से 30 जून तक कॉर्पोरेट टैक्स के लिए पंजीकरण कराने का आग्रह किया

अबू धाबी, 23 जून 2024 (डब्ल्यूएएम) -- फेडरल टैक्स अथॉरिटी (FTA) उन निवासी न्यायिक व्यक्तियों को याद दिला रहा है, जो मार्च और अप्रैल में जारी लाइसेंस के साथ कॉर्पोरेट कर के अधीन हैं, चाहे जारी करने का वर्ष कुछ भी हो, कि वे प्रशासनिक दंड से बचने के लिए कॉर्पोरेट कर के लिए अपना कर पंजीकरण आवेदन 30 जून 2024 से पहले जमा कर दें।

यह FTA के निरंतर प्रयासों के रूप में आता है, ताकि कॉर्पोरेट टैक्स के अधीन कर योग्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जा सके, ताकि वे निगमों और व्यवसायों के कराधान पर 2022 के संघीय डिक्री कानून संख्या 47 और उसके संशोधनों के प्रयोजनों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स के लिए कर योग्य व्यक्तियों के पंजीकरण के लिए निर्दिष्ट समयसीमा पर 2024 के FTA निर्णय संख्या 3 का अनुपालन कर सकें।

FTA ने चेतावनी दी है कि जो करयोग्य व्यक्ति निर्धारित समयसीमा के भीतर कॉर्पोरेट कर के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन करने में विफल रहेंगे, उन पर 10,000 एईडी का प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाएगा।

आज जारी एक प्रेस वक्तव्य में FTA ने करदाताओं से 2024 के FTA निर्णय संख्या 3 में निर्दिष्ट समयसीमा का पालन करने का आग्रह किया, जो 1 मार्च 2024 को लागू हुआ। निर्णय में कॉर्पोरेट कर के अधीन कर योग्य व्यक्तियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए समयसीमा निर्दिष्ट की गई है, जिस पर उन्हें अपने कॉर्पोरेट कर पंजीकरण आवेदन जमा करने की आवश्यकता है। FTA निर्णय में न्यायिक और प्राकृतिक व्यक्ति, निवासी व्यक्ति व अनिवासी व्यक्ति दोनों शामिल हैं।

इसके अलावा FTA ने कॉरपोरेट टैक्स के अधीन कर योग्य व्यक्तियों से कहा कि वे कॉरपोरेट टैक्स पंजीकरण के लिए निर्दिष्ट समयसीमा के बारे में हाल ही में जारी किए गए सार्वजनिक स्पष्टीकरण से खुद को परिचित करें। सार्वजनिक स्पष्टीकरण व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए उनके कॉर्पोरेट टैक्स पंजीकरण आवेदन जमा करने के लिए लागू समयसीमा को समझने के लिए एक व्यापक विश्लेषण और उदाहरण प्रदान करता है। सार्वजनिक स्पष्टीकरण कॉरपोरेट टैक्स कानून के तहत FTA से छूट की स्थिति की मांग करने वाले न्यायिक व्यक्तियों के लिए पंजीकरण आवश्यकताओं को भी संबोधित करता है।

सार्वजनिक स्पष्टीकरण के अनुसार, 1 मार्च 2024 से पहले निगमित या अन्यथा स्थापित या मान्यता प्राप्त निवासी व्यक्तियों को अपने लाइसेंस जारी करने के महीने के आधार पर कॉर्पोरेट कर के लिए अपना कर पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यदि कर योग्य व्यक्ति के पास 1 मार्च 2024 को समाप्त हो चुका लाइसेंस है, तो प्रस्तुत करने का संदर्भ अभी भी उसके मूल लाइसेंस जारी करने के महीने पर आधारित है।

जिनके पास कई लाइसेंस हैं, उनके लिए समय सीमा लाइसेंस के सबसे पहले जारी होने की तिथि से निर्धारित होती है। 1 मार्च 2024 को या उसके बाद निगमित या अन्यथा स्थापित या मान्यता प्राप्त न्यायिक व्यक्तियों के लिए उन्हें निगमन, स्थापना या मान्यता की तिथि से तीन महीने के भीतर कर पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत करना होगा। विदेशी कानून के तहत मान्यता प्राप्त लेकिन यूएई में प्रभावी रूप से प्रबंधित और नियंत्रित न्यायिक व्यक्तियों को अपने वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन महीने के भीतर कर पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

FTA ने संकेत दिया कि कॉर्पोरेट कर पंजीकरण "EmaraTax" डिजिटल कर सेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध है, जो 24/7 उपलब्ध है; पंजीकरण प्रक्रिया को चार मुख्य चरणों में सरलीकृत किया गया है, जिसमें लगभग 30 मिनट का समय लगेगा। यह सेवा निम्नलिखित लिंक https://eservices.tax.gov.ae/ के माध्यम से उपलब्ध है; इस प्रक्रिया में व्यक्ति को अपने ईमेल और फोन नंबर का उपयोग करके एक उपयोगकर्ता खाता बनाना होगा, आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, पंजीकरण अनुरोध का अनुमोदन प्राप्त करना होगा और अनुमोदन के बाद एक कॉर्पोरेट कर पंजीकरण संख्या (कॉर्पोरेट TRN) प्राप्त होगी।

अपनी सेवा वितरण चैनलों में विविधता लाने और कर अनुपालन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए FTA करदाताओं को संघीय कर प्राधिकरण की वेबसाइट पर सूचीबद्ध अधिकृत कर एजेंटों के माध्यम से पंजीकरण करने की अनुमति देता है। FTA ने यूएई में कई सरकारी सेवा केंद्रों के माध्यम से कॉर्पोरेट कर पंजीकरण आवेदनों को भी सुविधाजनक बनाया है। करदाता इन केंद्रों पर विशेषज्ञों की सहायता से अपने कॉर्पोरेट कर पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जो उच्च सरकारी सेवा मानकों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाएं प्रदान करते हैं और प्रशिक्षित और योग्य कर्मियों द्वारा प्रबंधित होते हैं।

अनुवाद - पी मिश्र.