अबू धाबी, 1 अगस्त 2024 (डब्ल्यूएएम) -- पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा के लिए संघीय प्राधिकरण (आईसीपी) ने निवास नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को छूट अवधि देने के अपने फैसले की घोषणा की।
विदेशियों के प्रवेश और निवास पर संघीय कानून के अनुसार, 1 सितंबर, 2024 से दो महीने तक चलने वाली इस अवधि के दौरान उल्लंघनकर्ताओं को किसी भी वित्तीय दंड से छूट दी जाएगी।
प्राधिकरण इस पहल को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा, जिसमें जुर्माना और कानूनी परिणाम माफ करना और उल्लंघनकर्ताओं को अपनी स्थिति समायोजित करने या देश छोड़ने की अनुमति देना शामिल है।
इस पहल का उद्देश्य अपराधियों को उनकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कानून के तहत अपनी स्थिति को नियमित करने का एक नया अवसर प्रदान करना है।