अबू धाबी, 16 अक्टूबर, 2024 (डब्ल्यूएएम) -- अबू धाबी की पर्यावरण एजेंसी (ईएडी) ने अबू धाबी में शिकार के संबंध में 2005 के कानून (22) का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी के रूप में ईएडी शिकार मामलों को नियंत्रित करता है। अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 तक, एजेंसी ने निर्धारित किया कि केवल लाइसेंस प्राप्त बाज़ ही पारंपरिक जंगली शिकार (बाज़) के मौसम के दौरान कानूनी और पर्यावरणीय प्रतिबंधों के अधीन, कैप्टिव ब्रीडिंग होउबारा बस्टर्ड का शिकार कर सकते हैं।
अबू धाबी के अमीरात में शिकार खुले स्थानों तक ही सीमित है और इसे सड़कों, प्रतिबंधित क्षेत्रों, जंगलों, संरक्षित क्षेत्रों, पेट्रोलियम, सैन्य सुविधाओं और आवासीय क्षेत्रों से कम से कम दो किलोमीटर दूर रखा जाना चाहिए। एजेंसी 2021 के क्षेत्रीय संकल्प संख्या (5) के अनुसार बाज़ लाइसेंस जारी करती है, जो शिकार क्षेत्र का समर्थन करती है और 'बाज़ खेल' की पारंपरिक शिकार विरासत को संरक्षित करती है। बाज़ पालन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को संयुक्त अरब अमीरात का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्रालय के बाज़ पंजीकरण प्रणाली के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
अबू धाबी में बाज़ अपनी डिजिटल यूएई पास पहचान का उपयोग करके 'TAMM' स्मार्ट एप्लिकेशन या वेबसाइट के माध्यम से पारंपरिक शिकार लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। वे 'फाल्कनरी लाइसेंस जारी करना' सेवा के बाद समर्थन समुदाय और पर्यावरण का चयन कर सकते हैं। मंजूरी के बाद इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस जारी किया जाएगा. लाइसेंसधारी को पर्यावरणीय आवश्यकताओं का पालन करना होगा और 2024-2025 सीज़न के दौरान सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच निर्दिष्ट घंटों के दौरान ही शिकार करना होगा। 2005 का कानून संख्या (22) अबू धाबी में शिकार को नियंत्रित करता है, जो सक्षम प्राधिकारी से शिकार लाइसेंस प्राप्त करने के बाद बंदी-प्रजनित होउबारा बस्टर्ड को छोड़कर सभी प्रकार के जंगली जानवरों, पक्षियों और सरीसृपों के शिकार पर प्रतिबंध लगाता है। यह वनस्पतियों में वाहन चलाने और शिकार लाइसेंस को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने पर रोक लगाता है। अधिकारियों ने कहा कि शिकार करते समय लाइसेंस अपने साथ रखना चाहिए और अनुरोध पर सक्षम अधिकारियों और संबंधित पक्षों को जमा करना चाहिए।