एफटीए ने अक्टूबर और नवंबर में जारी किए गए लाइसेंस वाले व्यक्तियों से नवंबर के अंत से पहले कॉर्पोरेट टैक्स के लिए पंजीकरण करने का अनुरोध किया

अबू धाबी, 3 नवंबर 2024 (डब्ल्यूएएम) -- संघीय कर प्राधिकरण (एफटीए) ने अक्टूबर और नवंबर में जारी लाइसेंस वाले निवासी न्यायिक व्यक्तियों से 30 नवंबर 2024 तक अपना कॉर्पोरेट कर पंजीकरण आवेदन जमा करने का अनुरोध किया है। प्राधिकरण को एफटीए निर्णय संख्या 2024 3 में निर्दिष्ट समयसीमा का पालन करने का निर्देश दिया गया था। निगमों और व्यवसायों के कराधान पर 2022 के संघीय डिक्री-कानून संख्या 47 के प्रयोजनों के लिए कॉर्पोरेट कर के लिए कर योग्य व्यक्तियों के पंजीकरण के लिए निर्दिष्ट समय-सीमा का पालन करने का अनुरोध किया जाता है, जो 1 मार्च, 2024 को लागू हुआ।

एफटीए ने यह भी संकेत दिया कि उन कर योग्य व्यक्तियों पर प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाएगा जो एफटीए निर्णय में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपने कॉर्पोरेट कर पंजीकरण आवेदन जमा करने में विफल रहते हैं। एफटीए निर्णय कानूनी व्यक्तियों और प्राकृतिक व्यक्तियों पर लागू होता है, चाहे निवासी हों या अनिवासी। 1 मार्च, 2024 को एकाधिक लाइसेंस रखने वाले कर योग्य व्यक्तियों के लिए, जारी होने की प्रारंभिक तिथि के साथ लाइसेंस की समय सीमा होगी।

कॉर्पोरेट कर उद्देश्यों के लिए पंजीकरण एमारा डिजिटल कर सेवा प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से 24/7 उपलब्ध है। पंजीकरण प्रक्रिया को चार मुख्य चरणों में संरचित किया गया है और इसे पूरा होने में लगभग 30 मिनट लगते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स के अधीन कर योग्य व्यक्ति जो अभी तक पंजीकृत नहीं हैं, वे एमारा टैक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक नया उपयोगकर्ता नाम बना सकते हैं, सीधे प्लेटफॉर्म के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं या देश भर के कई सरकारी सेवा केंद्रों पर कॉर्पोरेट टैक्स पंजीकरण आवेदन जमा कर सकते हैं।

अंत में, एफटीए ने कॉर्पोरेट कर के अधीन सभी कर योग्य व्यक्तियों को कॉर्पोरेट कर कानून, संबंधित कार्यान्वयन निर्णयों और एफटीए वेबसाइट पर प्रकाशित मार्गदर्शन की समीक्षा करने के लिए अपने आह्वान को नवीनीकृत tax.gov.ae. किया है।