अबू धाबी, 3 दिसंबर 2024 (डब्ल्यूएएम) -- संघीय कर प्राधिकरण (एफटीए) ने कॉर्पोरेट टैक्स के अधीन व्यवसायों को रिटर्न दाखिल करने और निर्धारित कानूनी समय सीमा के भीतर अपने संबंधित कर अवधि के लिए बकाया का भुगतान करने के लिए कहा है।
व्यावसायिक क्षेत्रों में आसानी और दक्षता के साथ स्वैच्छिक कर अनुपालन को समर्थन और बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, एफटीए ने सितंबर 2024 में एक निर्णय (7) जारी किया, जिसमें कर रिटर्न दाखिल करने और कॉर्पोरेट करों का निपटान करने की समय सीमा 31 सितंबर 2024 तक बढ़ा दी गई।
एक मीडिया बयान में, एफटीए ने आज कॉर्पोरेट टैक्स के अधीन व्यवसायों से कहा, जिनका टैक्स 29 फरवरी 2024 को या उससे पहले समाप्त हो गया है, वे टैक्स रिटर्न दाखिल करें और दिसंबर 2024 के अंत से पहले एफटीए को उनकी कर अवधि के लिए कॉर्पोरेट टैक्स का भुगतान करें।
कॉर्पोरेट कर के अधीन व्यवसायों को रिटर्न दाखिल करना होगा और अपने कॉर्पोरेट कर का भुगतान करना होगा, निर्दिष्ट कर अवधियों को छोड़कर जहां रिटर्न दाखिल करने और देय कॉर्पोरेट कर का निपटान करने की समय सीमा एफटीए द्वारा निर्धारित की गई है।
एफटीए के महानिदेशक खालिद अली अल बुस्तानी ने प्रत्येक कर अवधि के लिए निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर कर रिटर्न जमा करने के महत्व पर जोर दिया। कॉर्पोरेट टैक्स अधिनियम के तहत कॉर्पोरेट टैक्स के लिए पंजीकृत सभी व्यवसाय
उन्होंने बताया कि उन्हें एफटीए द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर नियमित रूप से अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा।
अल बुस्टानी ने कहा कि एफटीए प्रतिनिधि कर योग्य व्यक्तियों से उनकी प्रतिक्रिया जानने, उनके सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के तरीकों पर चर्चा करने और उनकी आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किए बिना कर कानून के कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार संवाद कर रहे हैं।