अजमान, 1 जनवरी 2025 (डब्ल्यूएएम) – अजमान सरकार ने अमीरात में परित्यक्त वाहनों से निपटने के लिए एक नया कानून जारी किया है। कानून के तहत व्यक्तियों और संस्थाओं को अपने वाहनों का उचित रखरखाव और भंडारण करना होगा, तथा वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह से छोड़ना प्रतिबंधित है जिससे अमीरात की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़े।
परित्यक्त वाहन वे हैं जो लंबे समय तक सार्वजनिक स्थानों पर लावारिस छोड़े जाते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं, अमीरात की प्राकृतिक सुंदरता को नुकसान पहुंचाते हैं और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करते हैं। नगर पालिका और योजना विभाग के पास परित्यक्त वाहनों की पहचान करने और उन्हें कैद करने का अधिकार है। यदि कोई वाहन सात दिनों तक उपेक्षित रहता है, तो उसे परित्यक्त माना जाएगा।
कानून परित्यक्त वाहनों के प्रबंधन की देखरेख के लिए एक 'परित्यक्त वाहन निपटान समिति' की स्थापना करता है। समिति की जिम्मेदारियों में शामिल हैं:
- परित्यक्त वाहनों की स्थिति का कैटलॉग बनाना, निरीक्षण करना और उसका आकलन करना।
- जब्ती के कारणों की जांच करें और सुनिश्चित करें कि वे किसी भी कानूनी देनदारियों से मुक्त हैं।
- छोड़े गए वाहनों से संबंधित किसी भी दावे, आपत्ति या कानूनी चुनौतियों का समाधान करें।
- वाहन के विवरण को वाहन मालिक, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और न्यायिक अधिकारियों को बताएं।
कानून में छोड़े गए वाहनों से निपटने के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया बताई गई है। वाहन मालिकों को अपने वाहनों का दावा करने के लिए नोटिस दिया जाता है, जबकि किसी भी ज्ञात लेनदार को नोटिस की तारीख से 30 दिनों की समय सीमा के भीतर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए सूचित किया जाता है। यदि मालिक वाहन को वापस लेने में विफल रहता है या लेनदार निर्दिष्ट अवधि के भीतर कानूनी कार्रवाई शुरू करने में विफल रहते हैं, तो समिति सार्वजनिक नीलामी के लिए छोड़े गए वाहनों की अंतिम सूची तैयार करेगी।
कानून मालिक को नीलामी को अंतिम रूप देने से पहले अपने वाहन को वापस लेने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। हालांकि, मालिक को वसूली की तारीख तक सभी संबंधित शुल्क और दंड का भुगतान करना होगा।