दुबई में अवांछित टेलीमार्केटिंग कॉल के लिए 159 कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया

दुबई, 25 फरवरी 2025 (डब्ल्यूएएम) -- दुबई के अर्थव्यवस्था और पर्यटन विभाग के भाग दुबई कॉरपोरेशन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड फेयर ट्रेड (डीसीसीपीएफटी) ने टेलीमार्केटिंग प्रथाओं को नियंत्रित करने के लिए नियम लागू किए हैं। अर्थव्यवस्था मंत्रालय और दूरसंचार एवं डिजिटल सरकारी नियामक प्राधिकरण के साथ समन्वयित इन उपायों का उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना और सकारात्मक व्यावसायिक मानकों को बढ़ावा देना है। इन विनियमों का उद्देश्य अवांछित टेलीमार्केटिंग कॉलों को कम करना, ग्राहकों की सुविधा सुनिश्चित करना, गोपनीयता की रक्षा करना, तथा यह सुनिश्चित करके उपभोक्ता विश्वास बढ़ाना है कि कंपनियां अपने उत्पादों के विपणन के लिए उचित चैनलों और समयसीमाओं का पालन करें।

चूंकि अगस्त 2024 में प्रस्ताव प्रभावी हो गए हैं, डीसीसीपीएफटी ने दुबई में 174 कंपनियों को प्रारंभिक चेतावनी जारी की है और अनुपालन न करने वाली 159 कंपनियों पर 50,000 दिरहम का जुर्माना लगाया है। डीसीसीपीएफटी का दृष्टिकोण दुबई आर्थिक एजेंडे के लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसके तहत 2033 तक दुबई की अर्थव्यवस्था को दोगुना करना और व्यापार तथा अवकाश के लिए अग्रणी वैश्विक गंतव्य के रूप में दुबई की स्थिति को ऊपर उठाना है। यह नियामक कानून संयुक्त अरब अमीरात में सभी लाइसेंस प्राप्त कंपनियों पर लागू होता है, जिनमें मुक्त क्षेत्रों की कंपनियां भी शामिल हैं।