संघीय सर्वोच्च न्यायालय ने ‘आतंकवादी न्याय एवं गरिमा संगठन’ मामले में अपील खारिज की

अबू धाबी, 4 मार्च, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- अबू धाबी संघीय अपील न्यायालय ने ‘आतंकवादी न्याय एवं गरिमा संगठन’ मामले में फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें मुस्लिम ब्रदरहुड के एक नेता और छह कंपनियों सहित 53 प्रतिवादियों को दोषी ठहराया गया था। लोक अभियोजक द्वारा दायर अपीलों पर फैसला 8 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

अबू धाबी संघीय अपील न्यायालय - राज्य सुरक्षा चैंबर - ने 2023 के मामले संख्या 452 में प्रतिवादियों को दोषी ठहराया, जिनमें से 59 को दोषी ठहराया गया। आतंकवादी मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन के नेताओं और सदस्यों और छह कंपनियों सहित 53 प्रतिवादियों को दोषी ठहराया गया। उन्हें आजीवन कारावास से लेकर 20 मिलियन दिरहम के जुर्माने तक की सजा सुनाई गई।

आतंकवादी संगठन 'रिफॉर्म कॉल' (दावत अल-इस्लाह) के साथ कथित रूप से सहयोग करने और धन मुहैया कराने के लिए 24 प्रतिवादियों के खिलाफ आपराधिक मामले को समाप्त करने के फैसले के एक हिस्से के खिलाफ सरकारी अभियोजक की अपील के संबंध में, संघीय सुप्रीम कोर्ट के राज्य सुरक्षा चैंबर ने अपील को अलग से पंजीकृत करने का फैसला किया और इसके विचार को 8 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया।