मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र अदालतों के लिए नया कानून जारी किया

दुबई, 10 मार्च 2025 (डब्ल्यूएएम) -- यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने दुबई के शासक के रूप में दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र न्यायालयों (डीआईएफसी कोर्ट्स) से संबंधित 2025 का कानून नंबर (2) जारी किया है।

यह कानून डीआईएफसी अदालतों के स्वतंत्र कामकाज को सुनिश्चित करता है, जिसमें अपील न्यायालय, प्रथम दृष्टया न्यायालय और लघु दावा न्यायाधिकरण शामिल हैं। इसमें मुख्य न्यायाधीश और न्यायालय निदेशक की नियुक्ति के लिए प्रक्रियागत ढांचे और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है।

नया कानून मध्यस्थता केंद्र की स्थापना करके एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र प्रदान करता है, जहां पक्षकार डीआईएफसी अदालतों में पंजीकृत मध्यस्थों की मदद से विवादों को सुलझा सकते हैं। डीआईएफसी का अध्यक्ष इसके परिचालन ढांचे, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं को परिभाषित करने के लिए जिम्मेदार है।

डीआईएफसी न्यायालयों को डीआईएफसी संस्थाओं से संबंधित सिविल, वाणिज्यिक और रोजगार संबंधी दावों की सुनवाई और समाधान करने का विशेष अधिकार प्राप्त है, साथ ही डीआईएफसी संस्थाओं से संबंधित डीआईएफसी मध्यस्थता कानून के तहत ट्रस्ट डीड, गैर-मुस्लिम वसीयत और मध्यस्थता पुरस्कारों से संबंधित मामलों की सुनवाई और समाधान करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। यह कानून डीआईएफसी अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों से संबंधित अनंतिम और सुरक्षात्मक उपायों के अनुरोधों पर सुनवाई करने का अधिकार भी प्रदान करता है।

यह अधिनियम डीआईएफसी न्यायालयों से संबंधित अधिनियम संख्या (10) 2004 और अधिनियम संख्या (12) 2004 का स्थान लेता है तथा अन्य विधानों में किसी भी परस्पर विरोधी प्रावधान को निरस्त करता है। इन कानूनों के तहत जारी नियम और निर्णय तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक कि नए नियम और निर्णय नहीं आ जाते।