अबू धाबी, 20 मार्च, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- यूएई के व्यापक डिजिटल परिवर्तन लक्ष्यों को गति देने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक चालान प्रणाली के तहत सेवा प्रदाताओं के लिए पात्रता मानदंड और मान्यता प्रक्रियाओं को स्पष्ट करते हुए एक मंत्रिस्तरीय निर्णय जारी किया गया है।
नया निर्णय एक विनियामक ढांचा है जो इलेक्ट्रॉनिक चालान प्रणाली के तहत पात्रता मानदंड, मान्यता प्रक्रिया, अनुवर्ती मूल्यांकन और मान्यता के निरसन को निर्धारित करता है। दिशा-निर्देश PAPOL के अनुरूप तकनीकी मानकों के साथ-साथ कंपनी पंजीकरण, कर पंजीकरण और सूचना सुरक्षा जैसे मुद्दों को भी निर्दिष्ट करते हैं।
नए कानून के अनुसार, केवल मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता ही यूएई में ई-चालान सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत होंगे। मंत्रालय ने कहा कि इसके साथ, सभी चालान क्रेडिट नोटों को एक संरचित डिजिटल प्रारूप में, मशीन-पठनीय और सटीक रूप से संघीय कर प्राधिकरण को रिपोर्ट किया जा सकता है।
मंत्रालय ने इनवॉइसिंग सेवा प्रदाताओं के लिए एक विशेष पोर्टल भी स्थापित किया है। संपूर्ण मान्यता प्रक्रिया इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से की जा सकती है, जिसे 'इनवॉइसिंग सेवा प्रदाताओं का मान्यता पोर्टल' कहा जाता है।
सेवा प्रदाताओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों और तकनीकी और परिचालन सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा। मान्यता दो साल की अवधि के लिए दी जाती है। अवधि समाप्त होने से पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा। अनुपालन न करने की स्थिति में, मंत्रालय के पास मान्यता रद्द करने और दो साल तक के लिए प्रतिबंध लगाने का अधिकार है।
यह कदम शासन दक्षता और वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए डिजिटल नवाचार प्रयास का हिस्सा है।