सरलीकृत और सुव्यवस्थित उच्च शिक्षा लाइसेंसिंग: यूएई ने नई रूपरेखा पेश की

अबू धाबी, 2 अप्रैल, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- यूएई में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक नई प्रणाली संस्थागत लाइसेंस और कार्यक्रम मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाएगी।
संयुक्त अरब अमीरात के उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत। नए मूल्यांकन ढांचे का लक्ष्य मौजूदा और नए संस्थानों के लिए स्पष्ट रास्ते स्थापित करना, दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं को कम करना और इस तरह प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाना है।

इस पहल में 2024 के मंत्रिस्तरीय संकल्प (27) और 2025 के नंबर (62) के अनुरूप परिणाम-आधारित मूल्यांकन ढांचे को अपनाना शामिल है।

यह निर्णय मौजूदा और नए संस्थागत लाइसेंस और कार्यक्रम मान्यता के लिए स्पष्ट मार्ग स्थापित करता है। यह प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर संगठनों के मूल्यांकन के लिए एक एकीकृत ढांचा भी प्रस्तुत करता है।

प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या काफी कम कर दी गई है। नए प्रतिष्ठानों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पहले आवश्यक 28 दस्तावेजों को घटाकर 5 कर दिया गया है। शैक्षणिक कार्यक्रम मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को 13 से घटाकर 1 कर दिया गया है। स्थापना लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए दस्तावेजों को 11 से घटाकर 1 कर दिया गया है। इसी तरह, मौजूदा संस्थानों के लिए नए कार्यक्रम मान्यता प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों को 13 से घटाकर 1 कर दिया गया है।

उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय के अवर सचिव डॉ. मोहम्मद अल मुअल्ला ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय उच्च शिक्षा मानकों में सुधार, श्रम बाजार की जरूरतों के साथ परिणामों को संरेखित करने और आजीवन सीखने को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय की व्यापक रणनीति का समर्थन करता है।

डॉ. अल मुअल्ला ने बताया कि मंत्रिस्तरीय निर्णय से लाइसेंस और मान्यता की समय सीमा काफी कम हो गई है। सभी आवश्यकताएं पूरी होने पर नए प्रतिष्ठानों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया छह महीने से घटाकर एक सप्ताह कर दी गई है। इसी तरह, नए शैक्षणिक कार्यक्रमों को मंजूरी देने में अब नौ महीने के बजाय सिर्फ एक सप्ताह का समय लगता है। मौजूदा कार्यक्रमों के लिए अनुमोदन का नवीनीकरण नौ महीने से घटाकर अधिकतम तीन महीने कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि संस्थागत लाइसेंस और शैक्षणिक अनुमोदन के नवीनीकरण के लिए एक जोखिम-आधारित प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जाएगी। इससे प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और नवीनीकरण के लिए आवश्यक समय कम करने में मदद मिलेगी। कम जोखिम वाली कंपनियों को हर तीन साल में निगरानी के साथ छह साल का लाइसेंस मिलता है, जबकि उच्च जोखिम वाली कंपनियों को वार्षिक निगरानी के साथ दो साल का लाइसेंस मिलता है।

डॉ. अल मुअल्ला ने कहा। यह सुनिश्चित करता है कि सभी संगठनों का मूल्यांकन मापने योग्य परिणामों के आधार पर किया जाता है।

यह निर्णय नए संस्थानों के लिए लाइसेंस और मान्यता प्राप्त करने और मौजूदा संस्थानों के लिए संस्थागत लाइसेंस या कार्यक्रम मान्यता को नवीनीकृत करने के लिए स्पष्ट रास्ते की रूपरेखा तैयार करता है। यह नए कार्यक्रमों को मान्यता देने के चरणों को भी परिभाषित करता है। किसी शैक्षणिक इकाई को जोड़ने या बंद करने के लिए उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

यह निर्णय मंत्रालय द्वारा लाइसेंस प्राप्त सभी मौजूदा उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ-साथ उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय से लाइसेंस चाहने वाले नए संस्थानों पर भी लागू होता है।