शारजाह, 6 मई, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- शारजाह के उप शासक शेख अब्दुल्ला बिन सलेम बिन सुल्तान अल कासिमी की अध्यक्षता में शारजाह कार्यकारी परिषद ने सरकारी विभागों और सेवाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
परिषद ने शारजाह में मानव संसाधन पर 2015 के कानून (6) के संबंध में 2021 के संकल्प (12) में संशोधन को मंजूरी दी। नई नीति के तहत, चिकित्सा स्थिति या विकलांगता से ग्रस्त बच्चे को जन्म देने वाली महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश के बाद पूर्ण भुगतान सहित देखभाल अवकाश प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। प्राधिकारी के अनुमोदन और सहायक चिकित्सा रिपोर्ट के साथ वार्षिक अवकाश को तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
परिषद ने शारजाह में नियामक निकायों में सैन्य कर्मियों के लिए मानव संसाधन से संबंधित 2021 के कानून संख्या (2) के कार्यकारी नियमों के संबंध में एक प्रस्ताव भी जारी किया। इस विनियमन में शब्दावली, आवेदन रूपरेखा, नौकरी वर्गीकरण, नियुक्ति, वेतन संरचना, भत्ते, पदोन्नति और अन्य रोजगार लाभों पर व्यापक कानूनी लेख शामिल हैं।
परिषद ने जिला परिषदों के प्रदर्शन और अमीरात के भीतर शहरों में विस्तार की योजनाओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न समुदाय-केंद्रित पहलों का भी मूल्यांकन किया गया, जिसका उद्देश्य सामाजिक सामंजस्य को मजबूत करना तथा परिषदों की महत्वपूर्ण भूमिका के माध्यम से सार्वजनिक सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाना है।