यूएई में डिजिटल मुद्रा निवेशकों को नहीं मिलेगा गोल्डन वीजा: आईसीपी

अबू धाबी, 6 जुलाई, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- यूएई के संघीय पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा प्राधिकरण (आईसीपी), प्रतिभूति और वस्तु प्राधिकरण (एससीए) और वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी (वीएआरए) ने उन रिपोर्टों का खंडन किया है कि वे डिजिटल मुद्राओं में निवेश करने वालों को गोल्डन वीजा दे रहे हैं।

आईसीपी ने स्पष्ट किया कि डिजिटल मुद्रा निवेशकों को इसमें शामिल नहीं किया गया है और गोल्डन वीज़ा अनुमोदित रूपरेखाओं और मानकों के अनुसार जारी किए जाते हैं। पात्र श्रेणियों में रियल एस्टेट निवेशक, उद्यमी, असाधारण प्रतिभाएं, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, उत्कृष्ट छात्र, स्नातक, मानवतावादी अग्रदूत और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं। एससीए ने संयुक्त अरब अमीरात में वित्तीय क्षेत्र और प्रतिभूति सेवाओं को विनियमित करने, पारदर्शिता, विश्वसनीयता सुनिश्चित करने और निवेशकों का विश्वास बढ़ाने में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इसने पुष्टि की कि डिजिटल मुद्रा निवेश विशिष्ट नियमों द्वारा शासित होते हैं और गोल्डन वीज़ा पात्रता से संबंधित नहीं हैं।

वारा ने दुबई द्वारा वर्चुअल एसेट निवेशकों को गोल्डन वीजा जारी करने के दावों का भी खंडन किया, तथा निवेशकों और ग्राहकों से केवल पूर्णतः लाइसेंस प्राप्त और विनियमित कंपनियों के साथ ही व्यापार करने का आग्रह किया। अधिकारियों ने लोगों से ऑनलाइन प्रसारित होने वाले असत्यापित विज्ञापनों या ऑफरों से सावधान रहने का भी आग्रह किया।

गोल्डन वीज़ा आवश्यकताओं की विस्तृत जानकारी के लिए, आईसीपी ने जनता को आईसीपी की आधिकारिक वेबसाइट www.icp.gov.ae पर जाने की सलाह दी।