अबू धाबी, 28 जुलाई, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- संघीय कर प्राधिकरण (एफटीए) ने उन कॉर्पोरेट कर पंजीयकों से, जिन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, अपने पंजीकरण आवेदन तुरंत जमा करने का आग्रह किया है। 'एमारा टैक्स' डिजिटल कर सेवा प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से अपना पहला कर रिटर्न जमा करके, वे देर से कॉर्पोरेट कर पंजीकरण के लिए दंड माफी पहल का लाभ उठा सकते हैं। यह कॉर्पोरेट करदाताओं और कुछ छूट प्राप्त व्यक्तियों पर लागू होता है, जिन्हें एफटीए के साथ पंजीकरण कराना आवश्यक है।
एफटीए ने घोषणा की है कि गुरुवार, 31 जुलाई, उन अधिकांश कॉर्पोरेट करदाताओं के लिए अंतिम समय सीमा होगी जिनकी पहली कर अवधि 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक के कैलेंडर वर्ष के साथ मेल खाती है। इसके लिए पात्र होने के लिए, उन्हें जुलाई 2025 के अंत से पहले 'एमारा टैक्स' प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने पंजीकरण आवेदन जमा करने और कॉर्पोरेट कर रिटर्न दाखिल करने से संबंधित सभी प्रक्रियाएँ पूरी करनी होंगी। 31 जुलाई तक आवश्यकताओं का पालन न करने और आवश्यक प्रक्रियाएँ पूरी न करने पर छूट के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और गैर-पंजीकृत व्यक्तियों पर 10,000 दिरहम का विलंब पंजीकरण जुर्माना लगाया जाएगा।
विलंब पंजीकरण जुर्माने से छूट पाने के लिए, पंजीकरण कराने वाले करदाता या छूट प्राप्त व्यक्ति को अपनी पहली कर अवधि या वित्तीय वर्ष की समाप्ति तिथि से सात महीने के भीतर अपना कॉर्पोरेट कर रिटर्न या वार्षिक घोषणा जमा करनी होगी, न कि नौ महीने की समय सीमा के। एफटीए ने छूट पहल पर एक सार्वजनिक स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें छूट का लाभ उठाने की शर्तों और उन मामलों में धनवापसी तंत्र की व्याख्या की गई है जहाँ जुर्माना पहले ही चुकाया जा चुका है।
सार्वजनिक स्पष्टीकरण इस पहल से लाभान्वित होने के पात्र लोगों के साथ-साथ कुछ छूट प्राप्त व्यक्तियों के लिए भी स्पष्टीकरण प्रदान करता है, जिन्हें कॉर्पोरेट कर के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक है।
यदि देर से पंजीकरण का जुर्माना पहले ही चुकाया जा चुका है, तो 10,000 दिरहम की राशि स्वचालित रूप से व्यक्ति के 'एमारा टैक्स' कॉर्पोरेट कर खाते में जमा कर दी जाएगी, जिससे वे इस राशि का उपयोग अन्य कर देनदारियों का निपटान करने या धनवापसी आवेदन जमा करके एफटीए से धनवापसी का अनुरोध करने में सक्षम हो जाएँगे।