यूएई में सोशल मीडिया विज्ञापनों के लिए नया परमिट अनिवार्य

अबू धाबी, 30 जुलाई, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- यूएई मीडिया काउंसिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचार सामग्री प्रकाशित करने वाले व्यक्तियों के लिए, भुगतान की परवाह किए बिना, विज्ञापन परमिट शुरू करने की घोषणा की है। इस परमिट का उद्देश्य एक लचीला नियामक वातावरण बनाना, सामग्री की गुणवत्ता में सुधार करना, निवेश आकर्षित करना और कुशल पेशेवरों को आकर्षित करना है। यह विज्ञापन गतिविधि को विनियमित करने, पारदर्शिता और व्यावसायिकता को मजबूत करने और विज्ञापन सामग्री उत्पादन के एक अग्रणी केंद्र के रूप में यूएई की स्थिति को मजबूत करने के लिए स्पष्ट तंत्र शुरू करके समुदाय और सामग्री निर्माताओं के अधिकारों की रक्षा करता है।

यूएई मीडिया काउंसिल के महासचिव मोहम्मद सईद अल शेही ने कहा कि विज्ञापनदाता परमिट का शुभारंभ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन गतिविधियों के लिए नियामक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह काउंसिल के एक एकीकृत मीडिया मॉडल के निर्माण के दृष्टिकोण को दर्शाता है जो डिजिटल प्रगति के अनुकूल हो, स्पष्ट मानकों को स्थापित करके मीडिया प्रशासन को मजबूत करे जो सार्वजनिक अधिकारों की रक्षा करते हैं और सामग्री निर्माताओं, विज्ञापनदाताओं और दर्शकों के बीच जिम्मेदार और पेशेवर संबंधों को परिभाषित करते हैं। उन्होंने कहा कि यह परमिट पारदर्शिता और विश्वास पर आधारित एक मीडिया वातावरण के निर्माण में योगदान देता है, क्योंकि यह विज्ञापन प्रथाओं के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करता है जो उपयोगकर्ताओं के विश्वास को बढ़ाते हैं और डिजिटल मीडिया क्षेत्र में चल रहे बदलावों के अनुकूल होते हैं। अल शेही ने ज़ोर देकर कहा कि यूएई ने लचीले विधायी ढाँचे, उन्नत बुनियादी ढाँचे और नवाचार एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले नियामक वातावरण का लाभ उठाते हुए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में खुद को सफलतापूर्वक स्थापित किया है - जिससे यह देश दुनिया भर के रचनात्मक और डिजिटल पेशेवरों के लिए एक शीर्ष गंतव्य बन गया है।

अल शेही ने आगे कहा, "हम कंटेंट अर्थव्यवस्था को भविष्य की अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण घटक और डिजिटल युग में विकास के एक प्रमुख चालक के रूप में समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा मानना है कि रचनात्मक प्रतिभा स्थानीय और वैश्विक स्तर पर इस तेज़ी से बढ़ते क्षेत्र की आधारशिला है। इसीलिए हम कानूनों को अद्यतन करने और व्यक्तियों और कंपनियों के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने वाली रणनीतिक पहल शुरू करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।"

यूएई मीडिया काउंसिल में रणनीति और मीडिया नीति क्षेत्र की सीईओ, मैथा मजीद अल सुवैदी ने बताया कि विज्ञापनदाता परमिट एक नियामक उपाय है जिसे कंटेंट क्रिएटर्स को सशक्त बनाने और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर साझा किए जाने वाले विज्ञापनों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि यह परमिट तीन महीने के भीतर लागू हो जाएगा, जिससे कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी स्थिति समायोजित करने और नए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने का पर्याप्त समय मिल जाएगा। डिजिटल विज्ञापन क्षेत्र में काम करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए यह परमिट अनिवार्य होगा। अल सुवैदी ने आगे कहा कि यह परमिट पहले तीन वर्षों के लिए निःशुल्क जारी किया जाएगा, और मौजूदा वैध परमिट उनकी समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे, और उसके बाद नवीनीकरण के लिए आवेदन उपलब्ध होंगे। उन्होंने कंपनियों और संस्थानों से आह्वान किया कि वे केवल पेशेवर मानकों के अनुसार परिषद द्वारा लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों के साथ ही व्यवहार करें, विज्ञापन सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करें और जनहित की रक्षा करें।

अल सुवैदी ने पुष्टि की कि विज़िटर विज्ञापनदाता परमिट तीन महीने के भीतर पूर्ण कार्यान्वयन के साथ-साथ सक्रिय हो जाएँगे, और स्वीकृत विज्ञापन और प्रतिभा एजेंसियों की आधिकारिक सूची बाद में घोषित की जाएगी। ऐसे व्यक्ति जो अपने खाते के माध्यम से अपने या किसी कंपनी के उत्पाद या सेवा का प्रचार करते हैं, साथ ही 18 वर्ष से कम आयु के वे व्यक्ति जो शैक्षिक, खेल, सांस्कृतिक और जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियों में संलग्न हैं, और जो संबंधित कानून के तहत निर्धारित आयु सीमा का पालन करते हैं, उन्हें विज्ञापन परमिट प्राप्त करने से छूट दी गई है। निर्णय के अनुसार, खाताधारक को मीडिया सामग्री मानकों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। परमिट संख्या सोशल मीडिया खातों और प्लेटफार्मों पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होनी चाहिए।

परिषद के साथ पंजीकृत और परमिट धारक को जारी किए गए परमिट से जुड़े खाते के अलावा कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। खाताधारक को किसी अन्य व्यक्ति या पार्टी को परिषद के साथ पंजीकृत खाते के माध्यम से विज्ञापन करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जब भी संबंधित कानून द्वारा ऐसी स्वीकृति की आवश्यकता हो, तो विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। नए ढांचे के तहत, आगंतुक सामग्री निर्माताओं को आगंतुक विज्ञापन परमिट के लिए आवेदन करना आवश्यक है। यूएई में संचालन के लिए लाइसेंस आवेदक को किसी विज्ञापन या प्रतिभा प्रबंधन एजेंसी के माध्यम से विज़िटिंग विज्ञापनदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और परिषद द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। विज़िटर विज्ञापनदाता परमिट तीन महीने के लिए वैध होता है और इसे तीन और महीनों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।