अबू धाबी, 29 सितंबर, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा के लिए संघीय प्राधिकरण (आईसीपी) ने प्रवेश वीज़ा नियमों में नए संशोधनों और परिवर्धन की घोषणा की।
संशोधित नियमों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मनोरंजन, आयोजनों, क्रूज़ जहाजों और आनंद नौकाओं के विशेषज्ञों के लिए चार नई विज़िट वीज़ा श्रेणियों की शुरुआत भी शामिल है।
एक मानवीय निवास परमिट भी शुरू किया गया है, जो एक वर्ष की अवधि के लिए वैध है और प्राधिकरण के निर्णय पर, निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, इसे बढ़ाया जा सकता है।
इसके अलावा, एक विदेशी विधवा या तलाकशुदा महिला को एक वर्ष की अवधि के लिए निवास परमिट प्रदान किया जाएगा, जिसे निर्धारित शर्तों के अधीन, समान अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त, किसी मित्र या रिश्तेदार के लिए विज़िट वीज़ा, प्रायोजक की आय के आधार पर, किसी मित्र या रिश्तेदार को तृतीय श्रेणी तक प्रायोजित करने की अनुमति देता है।
व्यावसायिक अन्वेषण वीज़ा के लिए कंपनी स्थापित करने हेतु वित्तीय सुरक्षा, देश के बाहर किसी मौजूदा कंपनी में शेयरों का स्वामित्व, या सिद्ध व्यावसायिक अनुभव आवश्यक है, जबकि ट्रक चालक वीज़ा के लिए प्रायोजक, स्वास्थ्य और वित्तीय गारंटी की आवश्यकता होती है।
नियमों में प्रत्येक प्रकार के वीज़ा के लिए अधिकृत प्रवास अवधि और विस्तार के लिए लागू शर्तों को निर्दिष्ट करने वाली स्पष्ट अनुसूचियाँ भी शामिल हैं।