अबू धाबी, 17 जून, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- संघीय कर प्राधिकरण (एफटीए) ने हाल ही में अबू धाबी में एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें लगभग 940 व्यापार प्रतिनिधियों और हितधारकों ने भाग लिया। कार्यशाला श्रृंखला एफटीए के अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य व्यवसायों को शिक्षित करना और कैबिनेट के उस निर्णय से लाभ उठाना है, जिसमें कॉरपोरेट करदाताओं और छूट प्राप्त व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों को प्रशासनिक दंड से छूट दी गई है, जिन्हें एफटीए के साथ पंजीकरण कराना आवश्यक है। कार्यशाला में कॉरपोरेट कर के अधीन आय निर्धारित करने के नियमों को परिभाषित किया गया और कॉरपोरेट कर कानून के अनुपालन के लिए आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया गया।
एफटीए ने पुष्टि की कि कॉरपोरेट करदाता या छूट प्राप्त व्यक्ति जिन्हें पंजीकरण कराना आवश्यक है, उन्हें दंड से छूट पाने के लिए रजिस्ट्रार की पहली कर अवधि के अंत के सात महीने के भीतर अपना कर रिटर्न दाखिल करना होगा। छूट केवल करदाता रजिस्ट्रार की पहली कर अवधि पर लागू होगी, भले ही पहला कर रिटर्न या पहला वार्षिक घोषणा नए निर्णय के कार्यान्वयन से पहले या बाद में दाखिल की गई हो।
एफटीए विशेषज्ञों ने कॉर्पोरेट कराधान के प्रमुख पहलुओं पर गहन व्याख्याएँ प्रदान कीं, जिसमें कॉर्पोरेट कर के अधीन आय का निर्धारण और गणना करना, कर देनदारियों को समझना और कर उद्देश्यों के लिए लेखांकन मानकों का अनुपालन करना शामिल है। अन्य विषयों में करदाताओं के लागू लेखांकन मानकों के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार करना, लेखांकन का उपार्जन आधार और अर्जित होने पर आय और व्यय होने पर व्यय को पहचानना शामिल था।
डिजिटल कर सेवा प्लेटफ़ॉर्म, एमेराटैक्स के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रियाओं पर एक प्रदर्शन भी आयोजित किया गया था। अभियान का वर्तमान चरण, जो 2023 में शुरू होगा और पूरे यूएई में चलेगा, प्रतिभागियों को कॉर्पोरेट कर अनुपालन के लिए कानून, आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं से परिचित कराने के लिए विभिन्न कर विषयों को संबोधित करता है।
एफटीए ने करदाताओं से कॉर्पोरेट कर कानून, कार्यकारी निर्णयों और एफटीए की वेबसाइट पर उपलब्ध मार्गदर्शिकाओं से खुद को परिचित करने का आग्रह किया।