पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने कंप्यूटर या आईटी नेटवर्क का उपयोग करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने पर दंड की व्याख्या की 

अबू धाबी, 13 मार्च, 2022 (डब्ल्यूएएम) -- यूएई पब्लिक प्रॉसिक्यूशन (पीपी) ने आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक पोस्ट के माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के जुर्माने के बारे में बताया। अफवाहों और साइबर अपराधों का मुकाबला करने पर 2021 के संघीय डिक्री-कानून संख्या 34 के अनुच्छेद संख्या 33 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो कंप्यूटर नेटवर्क या सूचना प्रौद्योगिकी के किसी भी माध्यम का उपयोग करके वेश्यावृत्ति या भ्रष्टाचार में शामिल होने या उसमें सहायता करने के लिए किसी अन्य को उकसाता या लुभाता है, उसे अस्थायी कारावास या एईडी 250,000 और एईडी 1,000,000 के बीच के जुर्माने की सजा दी जा सकती है। यदि पीड़ित बच्चा है तो जुर्माना कम से कम पांच साल (5 साल) की कैद या अधिकतम एईडी 1,000,000 से कम का जुर्माना नहीं होगा। यह पोस्ट समुदाय के सदस्यों के बीच कानूनी संस्कृति को बढ़ावा देने और देश में नवीनतम कानूनों के बारे में उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए लोक अभियोजन के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। अनुवादः एस कुमार.

http://wam.ae/en/details/1395303029425