अबू धाबी, 19 अप्रैल, 2023 (डब्ल्यूएएम) -- 2019 के लिए संघीय डिक्री कानून 17 के अनुच्छेद 54 के अनुसार यूएई में बिना लाइसेंस के हथियारों, गोला-बारूद, विस्फोटक, सैन्य सामग्री और खतरनाक पदार्थों और पटाखों के आयात, निर्यात, निर्माण या परिवहन में व्यापार करता है, तो उस पर कम से कम एक साल की कैद और कम से कम एईडी100,000 का जुर्माना या दोनों में से कोई एक लगाया जाएगा।
पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक जागरूकता वीडियो में जनता से प्रासंगिक कानूनों का पालन करने और जनता की सुरक्षा की रक्षा के लिए लाइसेंस के बिना आतिशबाजी का उपयोग या सौदा नहीं करने और कानूनी कार्रवाई से बचने का आग्रह किया है।
पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने बताया कि संघीय डिक्री कानून के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि विस्फोटकों को एक रासायनिक यौगिक या विभिन्न रासायनिक यौगिकों के मिश्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कुछ कारकों के संपर्क में आने पर एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे दबाव, गर्मी और गति पैदा करने वाली शक्ति आतिशबाजी सहित आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित या नुकसान पहुंचा सकता है।
डिक्री कानून के अनुच्छेद 3 में यह निर्धारित किया गया है कि डिक्री कानून के प्रावधानों के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकरण या संबंधित इकाई से संबंधित लाइसेंस या परमिट प्राप्त करने के अलावा किसी भी हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक, सैन्य सामग्री का कब्जा, अधिग्रहण, प्राप्ति, ले जाना, आयात, निर्यात, पुनर्निर्यात, पारगमन, ट्रांस-शिपमेंट, व्यापार, निर्माण, मरम्मत, परिवहन या निपटान या खतरनाक पदार्थों की किसी भी तरह से अनुमति नहीं है।
ये पद समुदाय के सदस्यों के बीच कानूनी संस्कृति को बढ़ावा देने और देश में नई विधानों के बारे में उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए पब्लिक प्रॉसिक्यूशन के निरंतर प्रयासों का हिस्सा हैं।
अनुवाद - पी मिश्र.
http://wam.ae/en/details/1395303149703